आदेश के अनुसार समिति को संबंधित पक्षों के साथ परामर्श कर एक महीने में रिपोर्ट देनी है. इनमें वेतन आयोग और बोर्ड की एस्टैब्लिशमेंट एंड ट्रांसफारर्मेशन शाखाओं के निदेशक हैं.from Latest News देश News18 हिंदी https://ift.tt/2tpdeer
आदेश के अनुसार समिति को संबंधित पक्षों के साथ परामर्श कर एक महीने में रिपोर्ट देनी है. इनमें वेतन आयोग और बोर्ड की एस्टैब्लिशमेंट एंड ट्रांसफारर्मेशन शाखाओं के निदेशक हैं.
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